उत्तर प्रदेश में निजी वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर बदला नियम, यूपी परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

 उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने अभी हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें “जी सीरीज” (G-series) नंबर प्लेट्स से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। मुख्य बातें नीचे हैं:



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🔍 क्या-क्या बदलाव हुए हैं


1. “जी” सीरीज केवल सरकारी वाहनों के लिए आरक्षित (reserved):

अब “जी” लेटर से शुरू होने वाली नंबर पंजीकरण श्रेणी सिर्फ़ सरकारी वाहनों के लिए होगी। निजी वाहनों पर “जी” सीरीज नहीं चल पाएगी। 



2. नीलामी व हस्तांतरण के बाद नया नंबर:

अगर कोई वाहन पहले सरकारी (और “जी” सीरीज़) में था और अब निजी स्वामित्व में आ गया है—जैसे कि नीलामी या हस्तांतरण के बाद—तो उस वाहन स्वामी को नया निजी पंजीकरण संख्या लेना अनिवार्य होगा। “जी” नंबर अपने आप अमान्य हो जाएगा। 



3. पुराने “जी” सीरीज नंबर वाले निजी वाहनों को 60 दिनों का समय:

जो निजी वाहन पहले से “जी” सीरीज नंबर से पंजीकृत हैं, उन्हें 60 दिनों के अंदर नया निजी नंबर प्राप्त करना होगा और नई हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लगवानी होगी। 



4. नियम न पालन करने पर कार्रवाई:

यदि यह प्रक्रिया समय सीमा में नहीं पूरी की गई, तो वाहन स्वामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) निलंबन भी शामिल है। 



5. नए नंबर में अंतिम चार अंक संभवतः पुराने नंबर के जैसे:

जहाँ संभव हो, नए पंजीकरण संख्या में पुराने “जी” सीरीज वाले नंबर की अंतिम चार अंक बनाए जाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वाहन स्वामी को सुविधा हो। 



6. कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले जाने की बात:

नए नंबर / RC और HSRP की लागत वाहन स्वामी को लेनी होगी, लेकिन विभाग ने कहा है कि अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। 





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अगर चाहें तो मैं ये नियम आपके जिले (Lucknow आदि) में कैसे लागू होंगे, उसका सूचना भी निकाल सकता हूँ?


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